ईडी ने सिंभावली चीनी मिल ऋण धोखाधड़ी में मामला दर्ज किया

नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को 109 करोड़ रुपये के सिंभावली चीनी मिल ऋण का भुगतान नहीं करने के मामले में गुरुवार को इसके चेयरमैन गुरमीत सिंह मान और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।

वित्तीय जांए एजेंसी के अनुसार, “यह मामला मान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जे.एस.सी. राव, सीएफओ संजय तपरिया, कार्यकारी निदेशक गुरसिमरन कौर मान और कंपनी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है।”

इसके अलावा, धनशोधन मामले में कुछ अन्य बैंक अधिकारियों और ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स (ओबीसी) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के हापुड़ और गाजियाबाद में छापे मारे हैं। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इससे पहले 22 फरवरी को इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामाद गुरपाल सिंह और मान, राव, तापरिया, गुरसिमरन कौर मान समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने इसके अलावा, बैंकों के कुछ अधिकारियों के साथ कंपनी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, बैंक ने वर्ष 2011 में कंपनी को 148.60 करोड़ का ऋण दिया था। कंपनी को यह ऋण आरबीआई के टाई-अप अरेंजमेंट परियोजना के तहत दिया गया था।

सीबीआई का आरोप है कि कंपनी ने गलत तरीके से आवंटित धन का इस्तेमाल निजी जरूरतों के लिए किया । 31 मार्च 2015 को यह खाता गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में तब्दील हो गया और आरबीआई ने 13 मई 2015 को इस मामले को 97 करोड़ 85 लाख रुपये का कथित बैंक धोखाधड़ी घोषित कर दिया।

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