डीएमआरसी को ‘तत्काल अंतरिम राहत’ भुगतान का निर्देश

नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)। रिलायंस इंफ्रास्ट्रकचर की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा. लि. (डीएएमईपीएल) ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को निर्देश दिया है कि वह तत्काल अंतरिम राहत के तौर पर कंपनी को 306 करोड़ रुपये का भुगतान करे।

कंपनी ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के इस नवीनतम आदेश से 11 बैंकों को फायदा होगा।

तदनुसार, डीएमआरसी को निर्देश दिया गया है कि वह बैंकों के कंसोर्टियम को 306 करोड़ रुपये का भुगतान करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डीएएमईपीएल का कोई भी खाता 31 मार्च, 2018 तक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति न बने।

अदालत के आदेश के बाद, बैंकों को डीएमआरसी से 306 करोड़ रुपये मिलेंगे।

बयान में कहा गया है, “अदालत ने यह निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के खातों को एनपीए घोषित होने से बचाने के लिए डीएमआरसी को 11 बैंकों को 28 मार्च, 2018 से पहले पर्याप्त राशि अदा करनी होगी।”

कंपनी ने कहा कि भुगतान करने की जरूरत है, क्योंकि चार बैंकों ने पहले ही डीएएमईपीएल के ऋण खाते को एनपीए के रूप में घोषित कर दिया है और इलाहाबाद बैंक ने डीएएमईपीएल के पूरे ऋण को लौटाने को कहा है।

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