संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के खिलाफ मामला दर्ज

चेन्नई, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को कहा कि उसने भ्रष्टाचार के एक मामले में विस्फोटक, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के संयुक्त मुख्य नियंत्रक और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सीबीआई ने यादव के साथ एआर एंड कंपनी पेराम्बलुर के डी. सकथीवेल और सेंटॉर कंसल्टैंट चेन्नई के कुमारेसन के साथ ही यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

सीबीआई के मुताबिक, यादव ने विस्फोटक अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी करने के लिए सकथीवेल से 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी और उसे प्राप्त की थी।

यादव और सकथीवेल को सीबीआई टीम ने पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार किया।

सीबीआई ने कहा कि चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़ और अन्य जगहों समेत 11 जगहों पर छापेमारी की गई।

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