उन्नाव कांड : हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, शुक्रवार को फिर सुनवाई

इससे पहले उन्नाव मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने आज सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से जवाब-तलब किया। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि विधायक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। वह आरोपी भाजपा विधायक को गिरफ्तार करेगी या नहीं?

इस पर सरकार का पक्ष रखते हुए से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म कांड में विधायक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इसमें पर्याप्त साक्ष्य होने पर कार्रवाई होगी। 4 जून, 2017 की एफआईआर में विधायक का नाम नहीं था। एसआईटी की रिपोर्ट पर विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है। महाधिवक्ता ने कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की बात कही।

सरकार द्वारा मामले की सीबीआई जांच के लिए लिखा जा चुका है। सरकार के इस जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सवाल किया क्या पुलिस हर मामले में इसी तरह पहले साक्ष्य जुटाती है?

इसके बाद न्यायमित्र जीएस चतुर्वेदी ने भी अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। इस पर अब फैसला शुक्रवार की दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा।

बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोंसले ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता छह महीने तक इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके पिता की मौत के बाद उन्नाव पुलिस की नींद टूटी।

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