नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) विज्ञापन को लेकर उसके पिछले आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल से मंगलवार को जवाब तलब किया।
जस्टिस योगेश खन्ना ने यह जवाब रिलायंस जियो की याचिका पर मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को मुकर्रर की है।
अदालत ने पाया कि रिलायंस जियो द्वारा पेश किए गए विज्ञापनों के वीडियो और प्रिंट संस्करण में एयरटेल का विज्ञापन उसके 13 अप्रैल के आदेश का उल्लंघन कर रहा है।
अदालत ने एयरटेल को उसके पिछले आदेशों का पालन करने भी का निर्देश दिया। जियो ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि एयरटेल के विज्ञापन भ्रामक और गुमराह करने वाले हैं।
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