चेन्नई में गुटका घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश

चेन्नई, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को करोड़ों रुपये के गुटका घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया, जिसमें एक मंत्री व शीर्ष राज्य पुलिस अधिकारी सहित कई सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

अदालत ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) विधायक जे. अनबझागन द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।

यह मामला 2016 में तमिलनाडु में एक गुटका निर्माता के कार्यालयों, निवासों और गोदामों में आयकर विभाग की छापेमारी से संबंधित है।

इस दौरान यहां मिली एक डायरी जब्त कर ली गई, जिसमें विभिन्न अधिकारियों को कथित रिश्वत के भुगतान की जानकारी दी गई थी।

तमिलनाडु सरकार ने तंबाकू युक्त गुटका के उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन यह उत्पाद पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों के कथित सहभागिता के साथ बाजार में उपलब्ध था।

कई राजनीतिक दलों ने घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) सरकार इस बात से सहमत नहीं थी।

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