नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को देश भर में भीड़ द्वारा लिंचिंग की घटनाओं की निंदा की।
न्यायालय ने संसद से इस अपराध से निपटने के लिए कानून बनाने को कहा है।
नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को देश भर में भीड़ द्वारा लिंचिंग की घटनाओं की निंदा की।
न्यायालय ने संसद से इस अपराध से निपटने के लिए कानून बनाने को कहा है।