नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।
चिदंबरम ने वकील प्रमोद कुमार दुबे और अर्शदीप सिंह के जरिए न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की हुई है और अदालत से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की है।
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने का प्रबंध किया था।
कार्ति को 28 फरवरी को कथित रूप से आईएनएक्स मीडिया को 2007 (उस समय पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे) में एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में कार्ति को जमानत दे दी गई थी।
कार्ति के चार्टर अकाउंटेंड एस भास्कररमन को भी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत दे दी गई थी।
चिदंबरम ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ जारी सीबीआई समन के बाद उन्हें गिरफ्तारी का आशंका है।
एयरसेल-मैक्सिस करार के एक अन्य केस में ईडी द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका के विरोध का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “ऐसा असंभव नहीं है कि ईडी भी मुझे समन जारी करे या फिर बिना समन जारी किए ही अवैध रूप से गिरफ्तार कर ले।”
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