चुनावी बांड की बिक्री अगले महीने होगी

नई दिल्ली, 27 सितम्बर (आईएएनएस)। सरकार ने गुरुवार को चुनावी बांड योजना के पांचवें चरण में बांडों की बिक्री करने की घोषणा की। सरकार ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक की सभी अधिसूचित शाखाओं में एक से 10 अक्टूबर के बीच चुनावी बांड बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

सरकार ने दो जनवरी, 2018 जारी अधिसूचना के जरिए चुनाव बांड योजना 2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनाव बांड वह व्यक्ति खरीद सकता है, जो भारत का नागरिक हो या नागरिकता प्राप्त की हो।

कोई व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चुनाव बांड खरीद सकता है। केवल वही राजनीतिक दल चुनाव बांड प्राप्त सकते हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 45) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हो और जिसने पिछली लोकसभा या विधानसभा में डाले गए कुल मतों का एक प्रतिशत से कम नहीं प्राप्त किया हो। पात्र राजनीकि दल चुनाव बांडों को अधिकृत बैंक के खाते के जरिए भुना सकते हैं।

बिक्री के पांचवें चरण में भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (सूची संलग्न) के जरिए चुनाव बांडों को जारी करने और उन्हें भुनाने का अधिकार प्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि जारी होने की तिथि से चुनाव बांड 15 दिनों के लिए वैध होंगे और वैध अवधि समाप्त होने के बाद अगर चुनाव बांड जमा किए जाते हैं, तो आदाता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए जाने वाले चुनाव बांड उसी दिन उनके खाते में चढ़ा दिए जाएंगे।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493