कश्मीर में पीआरसी नियमों में बदलाव नहीं : राज्यपाल

श्रीनगर, 3 दिसम्बर (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आश्वस्त किया कि राज्य में मौजूदा स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (पीआरसी) के नियमों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा रहा है। मलिक ने कहा कि उमर को किसी भी निराधार रपट पर गौर नहीं करना चाहिए।

उन्होंने कहा, “ऐसी शिकायतें आई हैं कि इन प्रमाणपत्रों को जारी करने में प्रक्रियात्मक कारणों की विविधता के कारण देरी हो रही है।”

मलिक ने कहा, “प्रामाणिक आवेदकों के लिए परेशानी मुक्त प्रक्रिया के संदर्भ में मेरा मानना है कि राजस्व विभाग ने कुछ अन्य लोगों से टिप्पणियां मांगी हैं।”

उन्होंने कहा, “यह एक नियमित प्रशासनिक मामला है और इसका गैर जरूरी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए।”

मलिक ने नेशनल कांफ्रेंस को लिखे एक पत्र में कहा, “बतौर वरिष्ठ राजनेता मैं आपसे ऐसी बेहूदा और निराधार रपट की ओर गौर नहीं फरमाने का अनुरोध करता हूं।”

राज्यपाल, अब्दुल्ला द्वारा उन्हें भेजे गए पत्र का जवाब दे रहे थे। अब्दुल्ला ने राज्यपाल के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पीआरसी में बदलाव की योजना वाली रपटों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।

राज्य संविधान के अनुच्छेद 35ए में निहित शक्तियों के तहत राज्य विधायिका द्वारा परिभाषित पीआरसी जम्मू एवं कश्मीर के स्थायी निवासियों को जारी किया जाता है। इस अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

अब्दुल्ला ने बाद में ट्वीट किया, “मलिक साहब का फैक्स प्राप्त हुआ है..मैं यह जानकर खुश हूं कि पीआरसी प्रमाणपत्र नियमों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है।”

उन्होंने मलिक के पत्र की एक प्रति भी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने पिछली खबरों पर चिंताओं को दूर कर दिया।

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