नई दिल्ली, 15 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत से मांग की कि वह उसे आतंकी वित्तपोषण के संबंध में अल्ताफ अहमद शाह और एक अन्य व्यक्ति से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी जाए।
अल्ताफ अहमद शाह हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का दामाद है। एक अन्य व्यक्ति कश्मीरी व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली है।
अदालत मामले की सुनवाई 19 मार्च को करेगी।
जनवरी 2018 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर घाटी में आतंकी वित्तपोषण के मामले में पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना हाफिज सईद के साथ अहमद शाह, वटाली, सात कश्मीरी अलगाववादियों और अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए थे।
इन लोगों के खिलाफ आतंक रोधी कानून के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें आरोप है कि ये लोग सईद और सलाहुद्दीन के साथ मिलकर जम्मू एवं कश्मीर को भारत से अलग कराने के लिए साजिश रच रहे थे।
जिन अलगाववादियों को 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था, उसमें आफताब हिलाली शाह उर्फ शाहिद-उल-इस्लाम, अयाज अकबर खांडे, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान, अल्ताफ अहमद शाह, राजा मेहराजुद्दीन कलवल और बशीर अहमद भट्ट उर्फ पीर सैफुल्लाह शामिल है।
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