नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश निरस्त कर दिया, जिसमें काले हिरण के शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी गई है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय ने उच्च न्यायालय को इस पर फिर से विचार करने को कहा।
न्यायमूर्ति ने अपने फैसले में कहा कि फिल्म अभिनेता न्यायालय को बता सकते हैं कि यदि उन्हें दोषी ठहराए जाने पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी और इसलिए उन्हें अपराध मुक्त कर दिया जाए।
वहीं, न्यायालय ने राजस्थान सरकार से भी कहा कि वह इस तरह की दलील दे सकती है कि यदि सलमान को दोषी ठहराए जाने पर रोक नहीं लगती है तो उन्हें इससे कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें इस मामले में दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। सलमान ने दलील दी थी कि इसके कारण उन्हें इंगलैंड जाने का वीजा नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनका काम प्रभावित हो रहा है।
उच्च न्यायालय सलमान की सजा पर भी पहले ही रोक लगा चुका है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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