इतालवी मरीन को 3 महीने घर में रहने की अनुमति

नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय मछुआरों की हत्या के दोषी इतावली मरीन चीफ मास्टर सर्जेट मेस्सिमिलानो लैटोरे के इटली प्रवास की अवधि बुधवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दी।

न्यायालय ने यह फैसला उनके हृदय के ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए लिया है। लैटोरे की सर्जरी पांच जनवरी को इटली में हुई और वह स्वस्थलाभ ले रहे हैं।

लैटोरे और उनके साथी इतावली मालवाहक जहाज के सुरक्षाकर्मी सल्वातोरे गिरोने को फरीवरी 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या का दोषी पाया गया था। दोनों इतावली नौसैनिकों ने केरल तट से दूर भारतीय मछुआरों को समुद्री लुटेरा समझकर उन पर गोली चला दी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई।

सर्वोच्च न्यायालय ने 12 सितंबर, 2014 को लैटोरे को मस्तिष्काघात के उपचार के लिए इटली लौटने और स्वास्थ्यलाभ के लिए चार महीने वहां रहने की अनुमति दी थी। जबकि 16 दिसंबर को गिरोने की परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए इटली जाने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

लैटोरे ने पांच जनवरी को हुए हृदय के ऑपरेशन का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से सात जनवरी को इटली प्रवास की अवधि बढ़ाने की अपील की थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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