चिदंबरम की पत्नी और बेटे से जवाब तलब

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी और उनके बेटे कार्ति से मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आयकर विभाग की याचिका के संबंध में जवाब मांगा है।

उच्च न्यायालय ने मई 2018 में काला धन अधिनियम के तहत वित्त मंत्री की पत्नी, बेटे और बहू के खिलाफ मुकदमा चलाने के आयकर विभाग के आदेश को खारिज कर दिया था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं लिया जा सकता। अदालत ने हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

आयकर विभाग ने नलिनी चिदंबरम, बेटे कार्ति चिदंबरम और बहू श्रीनिधि चिदंबरम के खिलाफ उनकी विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं करने के लिए काला धन अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।

आरोपपत्र में दावा किया गया था कि परिवार ने काला धन अधिनियम का उल्लंघन कर कार्ति चिदंबरम के सह स्वामित्व वाली कंपनी ‘चेस ग्लोबल एडवाइजरी’ में निवेश समेत अन्य जगहों पर निवेश के बारे में आयकर विभाग को नहीं बताया था।

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