मुंडे मामले का आरोपी न्यायालय में पेश

नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में आरोपी टैक्सी चालक को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया।

टैक्सी चालक पर तेज रफ्तार में लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है, जिसकी वजह से पूर्व मंत्री की कार दुर्घटना का शिकार हुई थी।

आरोपी गुरविंदर सिंह (32) के खिलाफ न्यायालय ने बीते पांच दिसंबर को सम्मन भेजा था और उसके बाद उसे बुधवार को मुख्य महानगर दंडाधिकारी संजय खंगवाल के समक्ष पेश किया गया।

न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आरोपपत्र एवं मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज सिंह को सौंपे जाने के बाद मामले की सुनवाई आठ अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

सीबीआई ने सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 (तेज रफ्तार में वाहन चलाना) और धारा 304-ए (लापरवाही के कारण मौत) के मामले दर्ज किए हैं।

दिल्ली पुलिस ने सिंह को जून 2014 में सड़क दुर्घटना में मुंडे की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसे निचली अदालत ने बाद में जमानत दे दी थी।

उल्लेखनीय है कि मुंडे की कार को सिंह की टैक्सी ने नई दिल्ली के उच्च सुरक्षा वाले लुटियन जोन इलाके में पृथ्वीराज रोड-तुगलक रोड के पास टक्कर मार दी थी, जब वह इंदिरा गांधी हवाईअड्डे के लिए जा रहे थे।

सिंह ने हालांकि आरोप लगाया है कि मंत्री के चालक ने ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन किया, जिसके कारण दुर्घटना हुई। दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में उसे सीबीआई को सौंप दिया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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