4.83 लाख किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जायेगी ऋण माफी की राशि

भारत निर्वाचन आयोग ने दी मंजूरी

भोपाल :

जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत 10 मार्च 2019 से पूर्व पंजीकृत पात्र 4,83,016 किसानों के बैंक खातों में ऋण माफी की राशि ट्रांसफर की जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय का लाभ उन जिलों के किसानों को मिलेगा, जहाँ लोकसभा निर्वाचन-2019 के अंतर्गत मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार 10 मार्च 2019 के पूर्व पंजीकृत 4,83,016 पात्र किसानों को दिनांक 15 मार्च, 2019 के पूर्व प्रक्रियात्मक कारणों से योजना का लाभ नहीं दिया जा सका था। आयोग द्वारा दी गई अनुमति के फलस्वरूप इन किसानों की ऋण माफी में आगामी कृषि सीजन में क्रेडिट प्राप्त करने की कार्यवाही जुड़ी हुई है।

ज्ञातव्य है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 31 मार्च, 2018 की स्थिति में फसल ऋण के खाताधारी किसानों के 2 लाख रूपये तक के चालू/पीए एवं कालातीत/एनपीए ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया था। योजना में प्राप्त कुल 51.61 लाख आवेदनों में से 24.83 लाख आवेदकों के ऋण खाते पात्र पाये गये थे। इनमें से 20 लाख किसानों के खातों में 10 मार्च, 2019 तक ऋण माफी की राशि ट्रांसफर कर दी गई थी। शेष 4,83,016 किसानों के बैंक खातों में निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के कारण तत्समय ऋण माफी की राशि ट्रांसफर नहीं की जा सकी थी।

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