दुष्कर्म के आरोपी बसपा नेता अतुल राय को राहत नहीं

नई दिल्ली, 17 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता और उत्तर प्रदेश के घोसी निर्वाचन क्षेत्र से सपा-बसपा गठबंधन के उम्मीदवार अतुल राय को कथित दुष्कर्म के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया।

राय ने 23 मई को आम चुनाव के नतीजे आने तक गिरफ्तारी से बचने के लिए मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने इस पर शुक्रवार को सुनवाई तय की थी।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने हालांकि शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी।

राय के वकील ने अंतरिम जमानत के लिए दायर इस याचिका पर हालांकि तुरंत सुनवाई की मांग की थी।

बताया जा रहा है कि एक कॉलेज छात्र द्वारा पहली मई को वाराणसी के एक पुलिस थाने में राय के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने के बाद से राय फरार हैं। पीड़िता का कहना है कि राय ने उसका यौन उत्पीड़न किया है।

राय के वकील ने याचिका में कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। उनके मुवक्किल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए और घोसी निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार की जीत की संभावना खत्म करने की नीयत से यह मामला दर्ज कराया गया है।

घोसी निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पड़ता है। इस क्षेत्र में मतदान अंतिम चरण में रविवार को होना है।

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