कोलकता: हाईकोर्ट ने अंडमान के पत्रकार के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर बेतुका बताते हुए रद्द की

नई दिल्लीः कोलकता हाईकोर्ट ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को बेतुका बताते हुए रद्द कर दिया है.

द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के स्वतंत्र पत्रकार जुबेर अहमद ने पिछले साल स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड-19 वायरस की रोकथाम को लेकर अपनाई जा रही अजीबोगरीब क्वारंटीन नीति पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था.पुलिस ने पत्रकार जुबेर अहमद पर अंडमान में कोविड-19 के प्रसार को रोकने में प्रशासन के प्रयासों में बाधा डालने की मंशा से झूठी खबर फैलाने का आरोपी बनाया था.

इसी मामले पर सवाल उठाते हुए पत्रकार जुबैर अहमद ने 27 अप्रैल 2020 को एक ट्वीट किया था, जिसमें अंडमान प्रशासन को टैग किया गया था.

इस ट्वीट में उन्होंने प्रशासन से पूछा था कि कोरोना मरीज से फोन पर बात करने वाले परिवार को होम क्वारंटीन के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा था.

पुलिस का कहना है कि इस मामले में अहमद ने जो दावा किया है, वह गलत है. हालांकि, इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि सवाल पूछने पर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया.

बता दें कि 2020 में देशभर में 55 पत्रकारों को कोविड-19 की कवरेज और इस पर आधिकारिक रुख को लेकर गिरफ्तार किया गया था.

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