‘हिंदू महापंचायत’ को रोकने के लिए धारा 144 लागू

रुड़की – उत्तराखंड के रुड़की के निकट डाडा जलालपुर गांव में ‘हिंदू महापंचायत’ को रोकने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है और कार्यक्रम से जुड़े 33 लोगों को हिरासत में लिया गया है. यह कार्यक्रम आज यानी बुधवार को होना था. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. डाडा जलालपुर गांव में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गयी शोभायात्रा पर पथराव के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया था. मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह अदालत में सार्वजनिक रूप से यह कहें कि रुड़की में निर्धारित ‘धर्म संसद’ में कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा और चेतावनी दी कि अगर कोई घृणा भाषण दिया जाएगा तो वह शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगा. हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट विनय शंकर पांडे ने कहा कि निषेधाज्ञा डाडा जलालपुर गांव में और उसके पांच किलोमीटर के दायरे में मंगलवार शाम लागू की गयी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ‘हिंदू महापंचायत’ नहीं हो.

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