केरल की मंदिरों में नहीं लगेगी RSS की शाखा, केरल हाईकोर्ट ने मंदिरों में संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने के दिए निर्देश

त्रिवेंद्रम-केरल के मंदिरों में शाखा लगाने को लेकर जारी विवाद में अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। केरल हाई कोर्ट ने मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि तिरुवनंतपरुम के सरकारा देवी मंदिर के कैंपस में किसी भी तरह के सामूहिक अभ्यास या हथियारों की ट्रेनिंग की अनुमति नहीं दी जाए।

 

हाईकोर्ट ने इसको लेकर 12 सितंबर को देवस्वोम कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को निर्देश दिए हैं। दरअसल हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ड्रिल और हथियारों की ट्रेनिंग कराता है।

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं ने मंदिर में अभ्यास और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की वजह से तीर्थयात्रियों, महिलाओं और बच्चों को होने वाली परेशानी और असुविधा का हवाला दिया था।

इससे पहले मई में त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी मंदिरों को एक विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट रूप से कहा था कि आरएसएस को मंदिर परिसर के भीतर सामूहिक अभ्यास और अन्य गतिविधियों के आयोजन पर रोक लगाएं। बताया जा रहा है कि त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड और मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ये गतिविधियां रोज शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक जारी रहीं।

ऐसे में मामला हाईकोर्ट पहुंचा। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद केरल हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मंदिर परिसर में किसी तरह का सामूहिक अभ्यास और हथियारों का प्रशिक्षण ना हो। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और पीजी अजितकुमार की बेंच ने पुलिस को यह निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने मंदिर प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि वह ऐसी गतिविधियों के लिए परिसर का इस्तेमाल ना होने दें।

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