मुख्तार अंसारी और अफजल कृष्णानंद राय हत्याकांड में दोषी करार

गाजीपुर– उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक एमपी/एमएलए अदालत ने शनिवार (29 अप्रैल) को जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण और हत्या से संबंधित मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई.एनडीटीवी के मुताबिक, गैंगस्टर से नेता बने अंसारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. उन्हें अदालत के समक्ष वर्चुअली (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) प्रस्तुत किया गया था.

इससे पहले दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया का शासन समाप्त हो गया है और उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है.बता दें कि कृष्णानंद राय की हत्या वर्ष 2005 में गाजीपुर में कथित तौर पर मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल अंसारी ने कर दी थी.

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