श्रीनगर: पुलिस ने किताबों की दुकानों पर छापा मारा, जमात-ए-इस्लामी से जुड़ा साहित्य ज़ब्त

श्रीनगर- नई दिल्ली में प्रकाशित और प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी संगठन से जुड़ी सैकड़ों किताबें जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर की कुछ दुकानों से जब्त की है.

इस संबंध में अधिकारियों ने शुक्रवार (14 फरवरी) को जानकारी दी.

श्रीनगर जिला पुलिस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘प्रतिबंधित संगठन की विचारधारा को बढ़ावा देने वाले साहित्य की गुप्त बिक्री और वितरण के संबंध में विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने श्रीनगर में तलाशी ली, जिसमें 668 किताबें जब्त की गईं. बीएनएसएस की धारा 126 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है.’

मालूम हो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 126 के तहत, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को यह कारण बताने का आदेश दे सकता है कि उसे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड या जमानत बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कि मजिस्ट्रेट को उचित लगता है.

श्रीनगर के सबसे बड़े बाजार लाल चौक में एक किताब की दुकान के मालिक ने द वायर को बताया कि गुरुवार को दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिसकर्मियों का एक समूह दुकान पर आया.

स्टोर के मालिक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘उन्होंने हमारे पास मौजूद किताबों के प्रकार के बारे में पूछा और कहा कि कुछ किताबों पर प्रतिबंध है. बाद में उन्होंने मौदुदी और इस्लाही की कुछ किताबें जब्त कर लीं.’

बता दें कि पाकिस्तान के एक इस्लामी स्कॉलर और इतिहासकार अबुल आला मौदुदी ने जमात-ए-इस्लामी की स्थापना की थी, जिसका जम्मू-कश्मीर चैप्टर 1952 में स्थापित किया गया था. अमीन अहसन इस्लाही भी एक पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर और जमात के संस्थापक सदस्य थे.

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