इंदौर- इंदौर हाईकोर्ट ने NEET-UG परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने से प्रभावित 75 से अधिक छात्रों द्वारा दायर पुनः परीक्षा की मांग वाली याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की रिट अपील स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद NTA ने शाम 6 बजे उन छात्रों का परिणाम घोषित कर दिया जिनके रिजल्ट पर पहले रोक लगी थी। यह सूचना सभी छात्रों को मेल के जरिए दी गई। अब NEET काउंसलिंग 21 जुलाई को संभावित है।
हालांकि, प्रभावित छात्र इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। याचिकाकर्ता छात्रों की ओर से वकील मृदुल भटनागर ने बताया कि हाईकोर्ट ने सख्त शब्दों में यह निर्देश भी दिए हैं कि भविष्य में ऐसी परीक्षाओं के दौरान बिजली बाधित होने की स्थिति में NTA और स्थानीय प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी।
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