दिल्ली-सभी प्राइवेट 15 जुलाई तक ‘स्कूल-लेवल फीस रेगुलेशन कमिटी’ (SLFRC) बनाएं. दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी प्राइवेट और बिना सरकारी मदद वाले स्कूलों को निर्देश दिया है. यह कमिटी 2026-27 एकेडमिक सेशन से शुरू होने वाले तीन साल के ब्लॉक के लिए (2028-29 तक) फीस स्ट्रक्चर तय करेगी।
शिक्षा निदेशालय (DoE) ने मंगलवार को कहा कि जो स्कूल कमिटी के गठन और कामकाज से जुड़े नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंगलवार को जारी एक सर्कुलर में, शिक्षा निदेशालय (DoE) ने कहा कि जो स्कूल कमिटी के गठन और कामकाज से जुड़े नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ये नियम ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और रेगुलेट करने में पारदर्शिता) एक्ट और रूल्स, 2025’ के तहत अनिवार्य हैं.
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