भोपाल-अधिभोग (ऑक्यूपेंसी) उल्लंघन से जुड़े मामलों में लोगों को राहत मिली है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह तय किया गया है कि पर्यावरण और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित बनाई जाएगी. समिति की रिपोर्ट आने और राज्य सरकार द्वारा तय प्रक्रिया के बाद ही नगर निगम भोपाल किसी तरह की कार्रवाई करेगा. तब तक शहर में अधिभोग उल्लंघन के मामलों में कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा.
डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिभोग उल्लंघन से जुड़े मामलों की समीक्षा की. इसमें मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी सहित नगरीय प्रशासन और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
बैठक में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक 14604/2024 (17 दिसंबर 2024) और विविध अपील डायरी क्रमांक 1713/2026 में दिए गए आदेशों के पालन के लिए राज्य सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी. यह समिति अधिभोग उल्लंघन से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
मोहन यादव सरकार ने साफ किया है कि समिति की सिफारिशें मिलने के बाद राज्य शासन तय प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा. इसके बाद ही नगर निगम भोपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप आवश्यक कदम उठाएगा. फिलहाल, किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी.
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