भोपाल-सुकन्या समृद्धि योजना का खाता माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर नहीं खोला जा सकता। यह खाता सिर्फ बेटी के नाम पर ही खोला जाता है। हालांकि, बेटी के 18 साल की उम्र पूरी करने तक उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक खाते को संभालते हैं।7 सितंबर 2026 तक सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। सरकार समय-समय पर इस ब्याज दर की समीक्षा करती है और नई दर की घोषणा करती है।
सुकन्या समृद्धि खाता 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम पर उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक खोल सकते हैं। इसमें हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है, जबकि एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।
खाता खुलने की तारीख से 15 साल तक इसमें पैसे जमा करने होते हैं। हालांकि, खाते की सामान्य अवधि 21 साल होती है। यानी खाता खुलने के 21 साल बाद यह सामान्य रूप से परिपक़्व होता है। इस योजना में आयकर नियमों के तहत कुछ टैक्स लाभ भी मिलते हैं।बेटी की शादी होने से सुकन्या समृद्धि खाता अपने आप बंद नहीं होता। हालांकि, अगर खाता धारक लड़की की शादी 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद होती है, तो कुछ शर्तों के तहत खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है।खाता धारक शादी के आधार पर खाता बंद करने के लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए तय नियमों और शर्तों का पालन करना जरूरी है।
शादी के कारण खाता बंद करने का आवेदन शादी की तय तारीख से 1 महीने पहले से लेकर शादी के 3 महीने बाद तक किया जा सकता है। इस अवधि के बाद शादी के आधार पर सुकन्या खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति नहीं है।
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