लखवी की हिरासत अवैध घोषित, रिहाई के आदेश

इस्लामाबाद, 13 मार्च (आईएएनएस)। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकिर उर रहमान लखवी की हिरासत को अवैध करार देते हुए उसकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं।

समाचार-पत्र ‘डॉन’ की वेबसाइट की रपट के अनुसार, न्यायमूर्ति नूरुल हक ने लखवी की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। लखवी ने उसे हिरासत में लिए जाने के लिए दिए गए तीन बार के आदेश को चुनौती दी थी।

लखवी सहित छह अन्य संदिग्ध फरवरी 2009 से हिरासत में हैं। उस पर नवंबर 2008 में मुंबई हमले की साजिश करने का आरोप है, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी।

पाकिस्तान सरकार ने फरवरी 2009 में लखवी और अन्य छह संदिग्धों को इस मामले में हिरासत में लिया था। 2009 में लखवी और अन्य छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

लखवी को पाकिस्तान के पेशावर शहर में सेना के एक स्कूल पर 16 दिसंबर को हुए हमले के दो बाद ही जमानत मिल गई थी, जिस पर भारत और अन्य देशों ने विरोध जताया था।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 29 दिसंबर को उसे हिरासत में लेने के आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सात जनवरी के अपने फैसले में लखवी के हिरासत को बरकरार रखने का आदेश दिया था।

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