नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 66ए को रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने न्यायालय के फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा दिन बताया।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कुछ समय बाद अपने एक ट्वीट में कहा, “धारा 66ए को रद्द कर दिया गया है। आज का दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा दिन है।”
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को आईटी एक्ट की धारा 66ए को रद्द करते हुए कहा कि यह धारा नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
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