बीजद विधायक की संलिप्तता की जांच के आदेश

भुवनेश्वर, 25 मार्च (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा सरकार को निर्देश दिया है कि वह नवंबर 2013 में एक महिला के अपहरण व छेड़छाड़ मामले में बीजू जनता दल (बीजद)के विधायक की कथित संलिप्तता की जांच आपराधिक शाखा (सीबी) से नए सिरे से करवाए।

मानवाधिकार कार्यकर्ता सुभाष मोहपात्रा ने बुधवार को कहा कि एनएचआरसी ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सीबी/सीआईडी ( अपराध जांच विभाग) से जांच करवाने का निर्देश दिया है। साथ ही चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

मोहपात्रा ने ही इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के अनुसार, महिला 13 नवंबर, 2013 को बाढ़ प्रभावितों को मिलने वाली राहत सामग्री के वितरण में अनियमितताओं की शिकायत लेकर बाड़ी से सत्तारूढ़ बीजद के विधायक देबाशीष नायक के सरकारी आवास पहुंची थी।

शिकायतकर्ता ने कहा कि वहां विधायक और उसके सहयोगियों ने महिला पर जुल्म ढाए।

पीड़िता बाड़ी के रातलंगा की रहने वाली है। उसका आरोप है कि आरोपियों ने उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

यहां एक महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी ने महिला को अगवा कर लिया और अपने कब्जे में रखा।

वह जब 15 नवंबर, 2013 को उसके चंगुल से भाग निकली, तो विधायक के साथियों ने उसे दोबारा अगवा कर लिया।

हालांकि, पुलिस ने उसे उनके चंगुल से उसी माह में मुक्त करा लिया था।

इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विधायक ने पूर्व में इस मामले में संलिप्त होने से इंकार कर दिया था।

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