निजी जमीन पर नमाज अदा करने की छूट

इंदौर, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को निजी जमीन पर नमाज अदा करने की छूट दे दी है।

खरगोन जिले के सिप्टान में निजी भूमि पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा नमाज अदा किए जाने को लेकर एक वर्ग ने कसरावद की सिविल अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निजी जमीन पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद प्रभावित पक्ष ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मंडलेश्वर की अदालत में चुनौती दी, मगर वहां भी अपील खारिज कर दी गई।

निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ सिद्दीकी ट्रस्ट के सदर मोहम्मद जुबैर सैय्यद ने उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में अपील की। इस याचिका में निजी जमीन पर नमाज अदा करने की आजादी मांगी गई थी।

याचिका में कहा गया था कि कुछ लोग ट्रस्ट की भूमि पर नमाज अदा करने से रोकते हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एस.सी. शर्मा ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। फैसले में उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर नमाज अदा करने से नहीं रोका जा सकता।

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