रवि रुइया को जमानत रद्द करने की चेतावनी

नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। एस्सार के प्रमोटर रवि रुइया को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को चेतावनी दी कि अभियोजन उनकी जमानत रद्द करवाने के लिए कदम उठा सकता है। अदालत ने यह चेतावनी आवेदनों को समुचित तरीके से दायर न करने के लिए जारी की है।

नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। एस्सार के प्रमोटर रवि रुइया को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को चेतावनी दी कि अभियोजन उनकी जमानत रद्द करवाने के लिए कदम उठा सकता है। अदालत ने यह चेतावनी आवेदनों को समुचित तरीके से दायर न करने के लिए जारी की है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने रवि रुइया को 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए रूस जाने की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की। रुइया को रूस में एक व्यापारिक बैठक में हिस्सा लेना है।

न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि आरोपी बार-बार इस तरह के आवेदन बड़े ही आराम से दायर कर रहा है, जिसकी भाषा अस्पष्ट और अनिश्चित है।

अदालत ने कहा, “इस तरह की लापरवाही किसी के हित में नहीं है। इससे यह भाव पैदा होता है कि यह अपने आप में एक ऐसी स्थिति है, जो निष्पक्ष सुनवाई के उपयुक्त नहीं है। न्यायालय का मूल्यवान समय बेकार गया और मुख्य सुनवाई से न्यायालय का ध्यान भटकाया गया। यह सब हर तरह से जटिल और अत्यंत तकनीकी है।”

सैनी ने कहा, “यदि भविष्य में आरोपी का यह आचरण बरकरार रहा तो अभियोजन उसकी जमानत रद्द करने का कदम उठाने पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है।”

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