कॉरपोरेट जासूसी : 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। कॉरपोरेट जासूसी मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। इन पर गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को लीक करने व उन्हें बेचने का आरोप है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश एस.सी.राजन ने चार्टर अकाउंटैंट खेमचंद गांधी तथा परेश चिमनलाल बुद्धदेव की न्यायिक हिरासत की अवधि को 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी।

नई दिल्ली स्थित विभिन्न मंत्रालयों से गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को लीक करने व बेचने के मामले में सभी छह आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

चार सरकारी कर्मचारी-अशोक कुमार सिंह, लाला राम शर्मा, दलजीत सिंह व राम निवास मामले में अन्य आरोपी हैं।

अदालत ने बुद्धदेव व शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल मुकर्रर की।

औद्योगिक नीति व संवर्धन (डीआईपीपी) विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक दलजीत सिंह को यहां उनके ठिकाने से पिछले महीने गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि दलजीत कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेजों को वित्त मंत्रालय के अपने समकक्षों को उपलब्ध करा रहा था, जो बाद में उसे मुंबई के एक चार्टर्ड अकाउंडटेंट को दे देता था।

उल्लेखनीय है कि 12 मार्च को सीबीआई ने एक मामला दर्ज कर आठ जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालय के कार्यालयों, नई दिल्ली तथा मुंबई के निजी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी के बाद विनिवेश तथा शिकायत विभाग के उपसचिव अशोक कुमार सिंह तथा आर्थिक मामलों के विभाग के सेक्शन ऑफिसर लाला राम शर्मा को गिरफ्तार किया गया था।

वहीं गांधी को एक छापेमारी के दौरान सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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