श्रम सुविधा पोर्टल पर अब सिंगल रिटर्न भरने की सुविधा

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री बंडारू दतात्रेय ने शुक्रवार को श्रम सुविधा पोर्टल पर सिंगल ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की सुविधा का औपचारिक शुभारंभ किया।

उल्लेखनीय है कि पहले आठ श्रम कानूनों के तहत अलग-अलग रिटर्न दाखिल करने पड़ते थे। इस सुविधा के तहत आठ श्रम कानूनों के लिए सिंगल रिटर्न भरा जा सकेगा।

इस अवसर पर दतात्रेय ने कहा कि इससे श्रम कानूनों को कारगर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान की कारोबारी लागत कम होगी और दायित्वों को पूरा करना आसान होगा।

उन्होंने कहा कि इससे न केवल कारोबार के लिए बेहतर माहौल बनेगा, बल्कि अनौपचारिक अर्थवयवस्था को औपचारिक रूप लेने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी।

इस सुविधा के बारे में श्रम एवं रोजगार सचिव शंकर अग्रवाल ने कहा कि यह मंत्रालय के इतिहास में मील का पत्थर है। इससे व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ वार्षिक रिटर्न भर सकेंगे।

इस सुविधा के बारे में संयुक्त सचिव मनीष गुप्ता ने प्रस्तुतीकरण दिया।

श्रम सुविधा पोर्टल का शुभारंभ पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने किया था। उसके बाद एलआईएन (16-10-2014) तथा पारदर्शी निरीक्षण योजना (26-10-2014) वेब पोर्टल पर सक्रिय की गई।

अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने औपचारिक रूप से श्रम सुविधा पोर्टल के जरिए आठ केन्द्रीय कानूनों के तहत ऑन लाइन सिंगल रिटर्न जमा करने की सुविधा प्रारंभ की है।

सिंगल रिटर्न में शामिल आठ श्रम कानून इस प्रकार हैं –

1. पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम, 1936

2. न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, 1948

3. कंट्रैक्ट श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

4. अंतर राज्यीय प्रवासी मजदूर (आरई तथा सीएस) अधिनियम, 1979

5. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

6. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

7. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

8. भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार नियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1996

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