राष्ट्रीय जल मार्ग विधेयक होगा शीघ्र पेश

चेन्नई, 4 मई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार जल्द ही संसद में एक विधेयक पेश करने वाली है, जिसमें 101 जल मार्गो को राष्ट्रीय जल मार्ग में बदलने का प्रावधान किया गया है।

अधिकारियों से मिली सूचना के मुताबिक, इस साल मार्च में सरकार ने 101 नदी मार्गो को राष्ट्रीय जल मार्ग का दर्जा देने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी।

101 जल मार्गो में देश की लगभग सभी प्रमुख नदियों को शामिल किया गया है।

विधेयक के कानून बनने से केंद्र सरकार इन नदियों का विकास नौवहन के लिए करने में समर्थ हो जाएगी।

विधेयक के मुताबिक, केंद्र सरकार के हाथ में जहां विकास और नियमन होगा, वहीं जल मार्गो का उपयोग, भूमि का स्वामित्व, रेत और खनिज राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।

विधेयक का मकसद सड़क यातायात का बोझ घटाना और जल यातायात का विकास करना है।

जल यातायात सड़क या रेल यातायात की अपेक्षा सस्ता होता है।

अभी तक सिर्फ पांच नदियों के हिस्से को ही राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है।

जहाजरानी मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में नौ अप्रैल को सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि जल मार्गो का विकास 2016-17 में शुरू होगा।

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