बेंगलुरू, 11 मई (आईएएनएस)। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव जे.जयललिता को बरी कर दिया।
जयललिता को बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने 27 सितंबर, 2014 को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने तीन अन्य को भी इस मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल के कारावास और 100 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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