आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता बरी (लीड-1)

बेंगलुरू, 11 मई (आईएएनएस)। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव जे.जयललिता को बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति सी.आर.कुमारस्वामी की विशेष एकल-पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन आरोपों में जयललिता दोषी पाई गई हैं और उन्हें सजा सुनाई गई है, उनमें दम नहीं है। पीठ ने इस मामले में जयललिता की अपील को बरकरार रखा।

जयललिता को बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने 27 सितंबर, 2014 को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने तीन अन्य को भी इस मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल के कारावास और 100 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिनमें एन. शशिकला, वी.एन. सुधारकरन, जे. ईलासवारसी शामिल हैं।

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