नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (टेरी) के अवकाश पर चल रहे महानिदेशक आर. के. पचौरी की यौन प्रताड़ना मामले में जमानत रद्द करने की याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। यह याचिका उनपर यौन प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली युवती ने दाखिल की है।
न्यायमूर्ति एस.पी. गर्ग ने पचौरी से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की है।
सुनवाई के दौरान पचौरी की ओर से जिरह करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता तथा दयन कृष्णन ने जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय की मांग की थी।
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