नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विधेयक-2015 को मंजूरी दे दी। लागू होने के बाद यह वर्तमान बीआईएस अधिनियम-1986 की जगह लेगी।
पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक फ्रैंक नोरोन्हा ने ट्विटर पर कहा, “नए बीआईएस विधेयक में स्वास्थ्य, पर्यावरण, आदि से बचाव के लिए अनिवार्य प्रमाणन का प्रावधान किया गया है।”
उन्होंने कहा, “नए बीआईएस के प्रावधानों के तहत एकाधिक अनुपालन मूल्यांकन की अनुमति होगी, जिसमें अनुपालन की खुद घोषणा करना भी शामिल होगी।”
dharmpath.com dharmpath