इस्लामाबाद, 19 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ शुक्रवार को हत्या के एक मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।
‘जियो न्यूज’ की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश कामरान बशारत मुफ्ती ने लाल मस्जिद के पूर्व मौलवी गाजी अब्दुल रशीद की हत्या मामले में पूर्व सैन्य शासक की गिरफ्तारी और उन्हें 24 जुलाई को अदालत में पेश किए जाने के आदेश दिए।
मुशर्रफ के अदालत में पेश न होने पर उनका सुरक्षा बॉन्ड जब्त कर लिया जाएगा।
न्यायाधीश ने कहा कि मुशर्रफ ने अपनी उपस्थिति से बचने के लिए निवेदन किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है।
पुलिस ने वर्ष 2013 में मुशर्रफ के खिलाफ मौलवी रशीद और उनकी पत्नी की हत्या का मामला दर्ज किया था।
मुशर्रफ को उनके 1999-2008 के कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं को लेकर कानूनी मामलों का सामना करना पड़ रहा है।
इन घटनाओं में एक लाल मस्जिद में 10 जुलाई, 2007 को हुई सैन्य कार्रवाई भी है, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
उन्हें 2007 में आपातकाल लागू करने को लेकर देशद्रोह का सामना करना पड़ा है।
मुशर्रफ 2006 में बलूच नेता नवाब अकबर बुग्ती और 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या मामले में भी आरोपी हैं।
इधर, जून में सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें मुशर्रफ को देश छोड़ने की इजाजत दी गई थी।
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