निर्देश में कहा गया है कि किसी भी दुकानदार द्वारा बिना स्टाक रजिस्टर रखे तेजाब की बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित है। यदि किसी भी दुकानदार द्वारा तेजाब की बिक्री की जाती है तो वह इसका स्टाक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और बिक्री रजिस्टर भी तैयार करेगा। इसमें व्यक्ति विशेष को कितनी मात्रा में तेजाब की बिक्री की गई है, उसे अंकित करते हुए क्रेता का पूर्ण पता भी अंकित करेगा।
न्यायालय की सख्ती के बाद कहा गया है कि तेजाब विक्रेता द्वारा संबंधित व्यक्ति को बिक्री तभी की जाएगी जब वह अपना परिचय पत्र एवं तेजाब खरीदने का उद्देश्य स्पष्ट करेगा। तेजाब विक्रेता अपने पास उपलब्ध तेजाब का स्टाक रजिस्टर प्रत्येक 15 दिन की अवधि के उपरांत संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से अवलोकित/सत्यापित कराएगा।
निर्देश में कहा गया है कि तेजाब विक्रेता द्वारा अवयस्क व्यक्ति को तेजाब की बिक्री बिलकुल नहीं की जाएगी। इसके साथ ही तेजाब का अघोषित स्टाक पाए जाने पर उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्टाक को जब्त करते हुए संबंधित विक्रेता के विरुद्ध 50 हजार रुपये तक अर्थदण्ड लगाया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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