उप्र : अब नाव चलाने के लिए भी चाहिए लाइसेंस

इलाहाबाद के मंडलायुक्त के फरमान से मंडल के नाविकों में हड़कंप मचा है। इलाहाबाद में हुई नाव दुर्घटना को देखते हुए तत्कालीन मंडलायुक्त बीके सिंह ने एक आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत लोगो की सुरक्षा के लिए प्रत्येक नदियों में चलने वाली नावों मे सुरक्षा के सभी इंतजाम करने के साथ नाविकों को लाइसेंस दिया जाए और समय-समय पर सुरक्षा उपायों की जांच भी कराई जाए।

इसी क्रम में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने नाव मालिकों को निर्देशित किया कि 10 से अधिक यात्रियों को न बैठाए और यात्रियों पानी से बचाने के लिए नाव में बैठाने से पूर्व जैकेट अवश्य पहनाए, ताकि किसी दुर्घटना के बाद यात्रियों की जान बचाई जा सके। साथ ही समय-समय पर नाव की मरम्मत कराते रहें, जिससे नाव के अंदर पानी प्रवेश करने का खतरा न रहे।

यदि इन निर्देशों का पालन न किया गया तो पकड़े जाने पर नाव मालिकों के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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