कोच्चि, 6 जुलाई (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य में बच्चों की तस्करी के सभी मामले सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिए।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
एनजीओ ने अपनी याचिका में केरल के अनाथालयों में अन्य राज्यों से बच्चों को लाए जाने पर रोक लगाने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, केरल में 1,387 निराश्रित भवन हैं। इनमें से 87 को ही लाइसेंस प्राप्त है, जिनमें करीब 54,000 बच्चे रहते हैं।
अदालत ने राज्य की बाल कल्याण समिति से निगरानी संस्था के रूप में काम करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि राज्य के सभी अनाथालय पंजीकृत हों।
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