डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष की नियुक्ति कानूनन अवैध : उपराज्यपाल (लीड-1)

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा है कि दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के अध्यक्ष पद पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति ‘कानूनन वैध’ नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस नियुक्ति को नामंजूर कर दिया।

जंग ने दिल्ली सरकार को मंगलवार को लिखे पत्र में कहा, “अतीत में डीसीडब्ल्यू के पुनर्गठन से संबंधित सभी वैधानिक अधिसूचना पर पहले उपराज्यपाल की मंजूरी ली गई थी। चूंकि अधिसूचना उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना जारी की गई है, जो कि नियम तथा प्रक्रिया का उल्लंघन है, लिहाजा अधिसूचना की कोई कानूनी वैधता नहीं है, इसलिए डीसीडब्ल्यू के सदस्य या अध्यक्ष की तरफ से अर्धन्यायिक और अन्य फैसले उनके अधिकार से बाहर तथा निष्फल माने जाएंगे।”

मालीवाल ने कहा कि उन्हें नामंजूरी का कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है।

उन्होंने कहा, “इसमें कुछ तकनीकी पेंचीदगी हो सकती है, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का औपचारिक पत्र नहीं मिला है।”

आरटीआई कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता नवीन जयहिंद की पत्नी ने सोमवार को डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया था।

उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में उपराज्यपाल से मंजूरी नहीं ली।

आप नेता संजय सिंह, कुमार विश्वास और आशुतोष ने बुधवार शाम पांच बजे उपराज्यपाल से मुलाकात की तथा मालीवाल और दिलीप पांडे के मुद्दे को उठाया।

जंग और आप सरकार के बीच इससे पहले भी राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण को लेकर मतभेद सामने आ चुके हैं।

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