कश्मीर पर बने वृत्तचित्र पर निर्माता को नोटिस

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर पर आधारिक वृत्तचित्र ‘टेक्सचर ऑफ लॉस’ की सार्वजनिक स्क्रीनिंग के मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वृत्तचित्र निर्माता पंकज भूतलिया को नोटिस जारी किया है।

अदालत में सेंसर बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें उसने एकल पीठ के वृत्तचित्र को प्रमाण-पत्र जारी करने के फैसले को चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की सदस्यता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ को फिल्म निर्देशक ने बताया कि प्रमाणन बोर्ड ने उनसे फिल्म के कुछ दृश्य हटाने के लिए कहा है। लेकिन इसे चार फिल्म समारोहों में दिखाया जा चुका है वह भी आधिकारिक अनुमति के साथ और बिना किसी कांट-छांट के।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी और कहा कि मामले पर विचार की आवश्यकता है। इसके अलावा न्यायालय ने भूतलिया से भी जवाब मांगा।

एकल पीठ ने मई माह में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को आदेश दिया था कि वह फिल्म के किसी दृश्य को डिलीट किए बिना प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया था। न्यायालय का यह आदेश फिल्म निर्माता की उस याचिका पर आया था जिसमें उसने सेंसर बोर्ड द्वारा वृत्तचित्र को प्रमाण पत्र जारी करने से मना करने के फैसले को चुनौती दी थी। इस वृत्तचित्र में उन लोगों के साक्षात्कार हैं जिन्होंने जम्मू एवं कश्मीर के संघर्ष और हिंसा में अपने परिजनों को खो दिया।

जिन लोगों का इस वृत्तचित्र में साक्षात्कार किया गया है उनमें से कुछ भारत और सेना की निंदा करते हैं, जबकि अन्य लोग जिहाद पर बात करते दिखे हैं। सेंसर बोर्ड ने वृत्तचित्र निर्माता से कुछ दृश्य हटाने को कहा है, जबकि भूतलिया का कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे पर लोगों के अलग-अलग प्रस्तुत किए हैं।

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