नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता एवं अन्य को गुरुवार को जमानत दे दी।
विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पाराशर ने दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, गुप्ता, कोयला मंत्रालय के अधिकारी के. एस. क्रोफा और के. सी. समीरा एवं जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल की जमानत एक -एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इसी रकम की जमानत राशि पर मंजूर कर ली।
सभी आरोपी अदालत की ओर से 31 जुलाई को उनके नाम जारी सम्मन का अनुसरण करते हुए अदालत में उपस्थित हुए थे।
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आपराधिक षड्यंत्र के मामले में संज्ञान लिया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व में मामले की समापन रपट सौंपी थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया था और पिछले साल 20 नवंबर को सीबीआई को मामले की जांच आगे बढ़ाने एवं प्रगति रपट सौंपने के लिए कहा था।
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