दिल्ली उच्च न्यायालय का सर्किल रेट अधिसूचना पर रोक से इंकार

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल सरकार को राहत देते हुए राजधानी दिल्ली में कृषि भूमि के सर्किल रेट तिगुने करने संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एक खंड पीठ ने यह कहते हुए अधिसूचना पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया कि वह कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व दिल्ली सरकार का पक्ष सुनेगी।

खंड पीठ ने दिल्ली सरकार को 23 सितंबर तक याचिका के संबंध में अपना जवाब देने और यह बताने के लिए कहा है कि उपराज्यपाल नजीब जंग की मंजूरी के बिना अधिसूचना जारी की जा सकती है या नहीं।

इस संबंध में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने वाले कांग्रेस नेता नरेश कुमार ने कहा कि सर्किल रेट एक समान होने चाहिए।

याचिका में न्यायलय से राज्य सरकार की ओर से चार अगस्त को जारी अधिसूचना को रद्द करने की अपील की गई है।

दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील दायन कृष्णन ने याचिका का विरोध किया।

वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ओ.पी. सक्सेना ने अदालत को बताया कि सरकार ने उपराज्यपाल से अनुमति लिए बिना यह फैसला लिया। उन्होंने इस निर्णय को रद्द करने की दरख्वास्त की।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उपराज्यपाल सरकार हैं और इस मसले पर अंतिम फैसला लेने के लिहाज से समर्थ प्राधिकारी हैं। वकील ने कहा कि नजीब जंग को दरकिनार करने वाला आप सरकार का यह निर्णय बिल्कुल ‘गैरकानूनी’ है।

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