नोएडा : अब नहीं वसूल सकेंगे आटो वाले मनमाना किराया

आरटीओ कार्यालय, बॉटेनिकल गार्डन, मेट्रो स्टेशनों पर रिजनल इंस्पेक्टर महेश शर्मा व प्रवर्तन राजेश सिंह ने लैक्स विज्ञापन के जरिये निर्धारित सूची को चस्पा किया है। इसके बाद कोई भी यात्री अब सूची देखकर ऑटो वाले को किराया दे सकता है। जहां एक ओर ये फलैक्स चस्पा किए जा रहे थे वहीं दूसरी ओर ऑटो चालक अपनी परेशानी गिना रहे थे।

गौरतलब है कि सीएनजी आटो चालकों की मनमानी पर उच्च न्यायालय ने अंकुश लगा दिया है। चालक अब सवारियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। सवारियों से सिर्फ 6.17 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लिया जा सकेगा। यदि कोई सवारी एक किलोमीटर से अधिक व 500 मीटर तक की अतिरिक्त दूरी तय करता है। तो उससे चालक 2.93 रुपये और अतिरिक्त चार्ज कर सकता है।

एआरटीओ (प्रवर्तन) राजेश सिंह ने बताया कि सीएनजी आटो का किराया नोएडा-ग्रेटर नोएडा में निर्धारित हो गया है। यह किराया उच्च न्यायालय के आदेश पर लागू किया गया है। एनसीआर आटो से किराया पूरी तरह भिन्न है। अब शहर में चलने वाली सवारियों से 6.17 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही किराया वसूल किया जाएगा।

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