शिमला, 28 अगस्त (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला जिले में स्थित प्राचीन महेश्वरी देवी मंदिर में जातीय भेदभाव पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर और न्यायमूर्ति पी.एस. राणा की खंडपीठ ने मथु राम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह आदेश पारित किया था।
मथु राम का आरोप है कि राज्य की राजधानी से 55 किलोमीटर दूर मटियाना के पास महेश्वरी देवी मंदिर प्रबंधन समिति ने मंदिर संविधान में असंवैधानिक बदलाव किए हैं। उन्होंने मंदिर में अनुसूचित जाति के लोगों के पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर की अपार संपत्ति का स्वामित्व देवी के पास है।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तिथि तय की है।
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