मुंबई, 11 सितम्बर (आईएएनएस)। एक स्थानीय विशेष अदालत ने शुक्रवार को 7/11 के मुंबई लोकल ट्रेन सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 12 लोगों को दोषी करार दिया।
विशेष मकोका अदालत ने यहां शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई, 2006 को पश्चिमी रेलवे की उपनगरीय रेलगाड़ियों की सात बोगियों में शाम 6.23 बजे से 11 मिनट के अंतराल में सात सिलसिलेवार आरडीएक्स बम विस्फोट किए गए थे, जिसमें 189 यात्रियों की जान चली गई थी, जबकि 817 लोग घायल हो गए थे।
शुरुआती रपट में कहा गया कि इस मामले में पांच को दोषी करार दिया गया है।
आठ साल तक चली सुनवाई 19 अगस्त, 2014 को पूरी हुई और विशेष न्यायाधीश वाई.डी. शिंदे ने अपना फैसला सुनाया।
ये सिलेसिलेवार सात बम विस्फोट मुंबई और ठाणे जिलों के बीच माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड स्टेशन पर हुए थे।
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