अधिनियम में कहा गया है कि संस्थाओं को वकीलों का सम्मान करना चाहिए, वकीलों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रणालियों में सुधार करना चाहिए, वकीलों के जानने के अधिकारों, आवेदन का अधिकार, याचिका, बचाव पक्षों से मिलने के अन्य अधिकारों, फाइलों को पढ़ने, साक्ष्यों को जुटाने, बहस करने, सवाल उठाने और अन्य मामलों में उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
जेल प्रशासन को बचाव पक्ष के वकीलों को संदिग्धों और अभियुक्तों से मिलने देना चाहिए और नहीं मिलने देने की स्थिति में इसका कारण बताते हुए अगले 48 घंटों में इस मुलाकात की व्यवस्था करनी चाहिए।
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